संभल में किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने तीन साल बाद चाचा को दोषी करार दिया। स्पेशल पोस्को कोर्ट ने मुलजिम चाचा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

यह शर्मनाक घटना संभल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव में तीस जुलाई 2017 को हुई थी। घटना के समय किशोरी अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी चाचा खेत पर पहुंच गया और उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। अपराध छुपाने के लिए आरोपी ने दुष्कर्म के बाद किशोरी की गर्दन काट दी थी।

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