नई दिल्‍ली : 

पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को ‘संरक्षण’ का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चौंकाने वाला” बताया है. पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सामान्य तरीके के संरक्षण देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है. SC  ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की खुद सुनवाई करें और इसे 2 सप्ताह के भीतर निपटारे के लिए किसी अन्य बेंच को सौंपें. सैनी पर भ्रष्टाचार, अपहरण और प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस फायरिंग से जुड़े कई मामले चल रहे हैं.CJI एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.

You missed